कठुआ रेप केस: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, अन्य तीन को 5 साल कैद | kathua rape and murder case verdict pathankot court convicted 6 people

कठुआ रेप केस: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, अन्य तीन को 5 साल कैद

कठुआ रेप केस: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, अन्य तीन को 5 साल कैद

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : June 10, 2019/12:13 pm IST

जम्मू-कश्मीर: कठुआ रेप केस में पछानकोट विशेष अदालत ने सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। कठुआ रेप मामले में कोर्ट ने 6 दोषियों में से 3 को उम्र कैद और तीन दोषियों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में बंद कमरे में हुई सुनवाई तीन जून को पूरी हुई थी, जिसके बाद कोर्ट ने 6 लोगों को दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में गांव के सरपंच सांजीराम, उसके नाबालिग भतीजे आनंद दत्ता और दो विशेष पुलिस अधिकारी दीपक खजूरिया तथा सुरेंदर वर्मा, हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता को दोषी को सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि हेड कांस्टेबल तिलकराज और सब इंस्पेक्टर आनंद दत्ता ने 4 लाख रुपए लेकर सबूत मिटाने में मदद की थी। कोर्ट ने सांजी राम, परवेश कुमार और दीपक खुजारिया को आजीवन कारासवा और तीन अन्य लोगों को 5 साल कैद की सजा सुनाई है।

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गौरतलब है​ कि पिछले साल 10 जनवरी को 6 लोगों ने चानाबदोश समुदाय की 8 साल की नाबालिग बच्ची का अपहरण कर मंदिर में रेप किया था। इस दौरान उन्होंने नाबालिग को जान से मारने से पहले चार दिन तक बेहोश कर रखा गया।

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