सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार मासूम से रेप मामले में दो​षी को अजीवन कारावास की सजा | Koria District Court judgement life imprisonment who Guilty in rape case

सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार मासूम से रेप मामले में दो​षी को अजीवन कारावास की सजा

सत्र न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, पहली बार मासूम से रेप मामले में दो​षी को अजीवन कारावास की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:33 PM IST, Published Date : September 12, 2019/11:41 am IST

कोरिया: मासूम से रेप मामले में मनेंद्रगढ़ अपर न्यायधीश ने दोषी राहुल दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए पीड़िता की मां को 5 लाख 25 हजार क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। बता दें मनेंद्रगढ़ का यह पहला मामला है जब मासूम से रेप के मामले में किसी दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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मिली जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल 2019 को मनेन्द्रगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में मासूम से रेप का मामला सामने आया था। गांव में रहने वाले राहुल दास ने अपने ही गांव में रहने वाली 5 साल की मासूम का हवस का​ शिकार बनाया था। मामले की जानकारी होने पर परिजनों ने राहुल दास के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

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मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच पुलिस अधिक्षक विवेक शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक पंकज शुक्ला और तत्कालिन अनुविभा​गीय अधिकारी अनुज कुमार की निगरानी में कराई गई। मामले में गहन जांच के बाद न्यायलय में जांच रिपोर्ट पेश की गई, जिसके आधार पर दोषी राहुल दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

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