सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के तीसरे मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराते हुए दोनों को पांच साल की सजा सुनाई है.
Lalu Prasad Yadav sentenced to five years in prison in third fodder scam case by Ranchi Court pic.twitter.com/ZoCcFz8C6O
— ANI (@ANI) January 24, 2018
Former Bihar CM Jagannath Mishra also sentenced to five years in prison in third fodder scam case by Ranchi Court
— ANI (@ANI) January 24, 2018
आपको बतादें पहले ही लालू यादव चारा घोटाला के दो मामलों में दोषी पाए जाने के बाद रांची के बिरसामुंडा जेल में सजा काट रहे हैं. कोर्ट ने लालू पर 3.5 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया हुआ है. अब चाईबासा कोषागार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है.
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Third fodder scam case, the Chaibasa Treasury case: Lalu Prasad Yadav found guilty by Special CBI court in Ranchi pic.twitter.com/CM2w9rUgzE
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चाईबासा कोषागार से 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी. इसमें साल 1996 में केस दर्ज हुआ था. इस मामले लालू यादव समेत कुल 76 आरोपी थे.
Third fodder scam case, the Chaibasa Treasury case: Former Bihar CM Jagannath Mishra also found guilty by Special CBI court in Ranchi
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झारखंड में चारा घोटाले में लालू यादव पर पांच मुकदमे दर्ज थे, जिनमें से दो पर सजा का ऐलान हो चुका है. बुधवार को तीसरे मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया है, और दोनों को पांच साल की कैद की सजा का ऐलान किया है.
वेब डेस्क, IBC24