इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन के साथ आधार को लिंक करने की नई ई-फैसिलिटी लॉन्च की है। आईटी रिटर्न फाइल करने के लिए यह जरूरी कर दिया गया है। डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट के होमपेज पर इससे संबंधित जानकारी डाल दी गई है।
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