बार में रात 10 बजे तक परोसी जाएगी शराब, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश | Liquor will be served in the bar till 10 pm Shops will open till 8 pm Durg Collector issued a new order

बार में रात 10 बजे तक परोसी जाएगी शराब, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

बार में रात 10 बजे तक परोसी जाएगी शराब, रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया नया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:59 PM IST, Published Date : June 11, 2021/2:05 pm IST

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से लगातार राहत दी जा रही है। इसी क्रम में  सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति का आदेश जारी किया गया है, इसमें  लोगों को जाने पर लगाया गया प्रतिबंध भी खत्म कर दिया गया है। वहीं रायपुर और जांजगीर जिला प्रशासन के अनलॉक के लिए नई गाइडलाइन जारी करने के बाद दुर्ग कलेक्टर ने अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया है।

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जारी गाइडलाइन के अनुसार दुर्ग  में सभी दुकानें अब रात 8 बजे तक खुलेंगी और होटल-रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुलेंगे। इस संबंध में कलेक्टर सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने  आदेश जारी किया है।

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धारा 144 आदेश दिनाँक 11-6-2021 by rupesh sahu on Scribd

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इससे पहले रायपुर और जांजगीर जिला प्रशासन ने अनलॉक के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जारी गाइडलाइन के अनुसार रायपुर में सभी दुकानें अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी और जांजगीर जिले में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी।

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रायपुर जिला प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के अनुसार सभी स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, वाटर पार्क, थीम पार्क तथा सामूहिक भीड़-भाड़ वाले स्थल जैसे जंगल सफारी, तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, पुरखौती मुक्तांगन इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

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स्कूल एवं कॉलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेगें। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को आवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस एवं अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियों बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, रैली. जुलूस, धरना प्रदर्शन तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें।

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चौपाटी जैसे स्थल नही खुलेगें। 2. कंडिका (1) अनुसार प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार की स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सुपर मार्केट / सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी / बाजार, अनाज मंडी, शो-रुम, क्लब, मदिरा दुकानें, ठेला, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम इत्यादि रविवार को छोड़कर अन्य दिवस में उनके प्रचलित समय से शाम 7.00 बजे तक खोले जा सकेंगे।

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होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब एवं बार रात्रि 10.00 बजे तक चल सकेंगे। आउटसाइड डाइनिंग की भी अनुमति होगी किन्तु डायनिंग हॉल / रुम में उनकी बैठक क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नही होगी। होटल, रेस्टोरेट्स ऑनलाइन / टेलीफोनिक ऑडर पर होम डिलीवरी तथा टेक अबे को प्राथमिकता देगें। क्लब रेस्टोरेंट्स, होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय पूर्ववत रात्रि 09:00 बजे तक तथा आम जनता ग्राहक के निवास तक होम डिलीवरी का अधिकतम समय रात्रि 10:00 बजे तक ही रहेगा। होटलों में इन-हाउस अतिथियों के लिए होटल किचन / स्वयं के रेस्टोरेंट्स के उपयोग की अनुमति रहेगी।

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