आगामी आदेश तक यहां बंद रहेगी शराब दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश | Liquor will remain closed till further orders, district administration issued order

आगामी आदेश तक यहां बंद रहेगी शराब दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

आगामी आदेश तक यहां बंद रहेगी शराब दुकान, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:11 PM IST, Published Date : February 6, 2021/1:03 pm IST

कोरियाः कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिले के आबकारी वृत्त चिरमिरी में संचालित देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान पोण्ड्रीहिल की ओर जाने वाली सड़क मार्ग स्खलन एवं मदिरा दुकान भवन में आई।

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दरार के कारण जान-माल की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान पोण्ड्रीहिल को आगामी आदेश तक बंद किए जाने हेतु आदेशित किया गया है। उन्होंने से संबंधित अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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