छत्तीसगढ़ के इस इलाके में 11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी | Lockdown imposed till 11 October in Ramanujanagar Development Block

छत्तीसगढ़ के इस इलाके में 11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी

छत्तीसगढ़ के इस इलाके में 11 अक्टूबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, आदेश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:13 PM IST, Published Date : October 1, 2020/5:12 pm IST

सूरजपुर : कलेक्टर रणबीर शर्मा ने रामानुजनगर विकासखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए 02 अक्टूबर से अनलाॅक किये गये जिले के आदेश में रामानुजनगर को पृथक रखा है, एवं रामानुजनगर के लिए अलग से आदेश जारी करते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि 11 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा कलेक्टर को लेख करते हुए बताया गया कि रामानुजनगर ब्लाक में निरंतर कोविड-19 के धनात्मक मरीज पाये जा रहे हैं। अब तक विकासखण्ड-रामानुजनगर में 265 धनात्मक मरीज पाये गये हैं तथा पिछले 05 दिनों में विकासखण्ड-रामानुजनगर में 74 धनात्मक केस पाये गये हैं। रामानुजनगर ब्लाक में भविष्य में और भी कोविड-19 धनात्मक मरीज पाये जाने की संभावना है। जिस कारण कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु रामानुजनगर ब्लाक को कंटेनमेंट जोन घोषित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

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जिसपर निर्णय लेते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30 , 40 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है जिसमें लेख है कि-

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दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 144 विकासखण्ड रामानुजनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में दिनांक 01.10.2020 रात्रि 09.00 बजे से 11.10.2020 के रात्रि 09.00 बजे की अवधि हेतु लागू की जाती है तथा विकासखण्ड रामानुजनगर अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में विकासखण्ड रामानुजनगर की सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलिवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन व एम्बुलेंस , एल.पी.जी. परिवहन तथा मोबाईल कंपनियों के टावर कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पी.ओ.एल. प्रदाय किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर उपरोक्त समयावधि के अलावा नहीं खोले जायेंगे तथा दुकान व पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सम्बन्धी निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पेट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 06ः30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक ही न्यूज पेपर वितरित कर सकेंगे। यदि वे पंजीकृत पत्रकार हैं तो उन्हें पेट्रोल पम्प से पी.ओ.एल. लेने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान विकासखण्ड रामानुजनगर के क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। इस कार्य में सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में विकासखण्ड रामानुजनगर अन्तर्गत सभी केन्द्रीय ,शासकीय ,अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा , जुलुस , आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में मोबाईन नं. 9301250252 , 9111033446 में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है । कोविड संक्रमण के रोकथान हेतु विकासखण्ड रामानुजनगर में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आइसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में विकासखण्ड रामानुजनगर के क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं 02 पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय , तहसील , थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मी , बिजली , पेयजल आपूर्ति इत्यादि सेवायें भी शामिल हैं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। 01 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020 तक प्रवेश परीक्षाओं के लिए जारी प्रवेश पत्र ही ई-पास समझा जायेगा तथा परिक्षार्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को जाने की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं का छोड़कर विकासखण्ड रामानुजनगर क्षेत्रान्तर्गत समस्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। बताया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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