शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, भीड़ जमा होने पर देना होगा एक लाख जुर्माना, यहां जारी हुआ नया आदेश | maharashtra could impose 12 hour curfew in many districts to curb coronavirus cases

शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, भीड़ जमा होने पर देना होगा एक लाख जुर्माना, यहां जारी हुआ नया आदेश

शादी समारोह में सिर्फ 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल, भीड़ जमा होने पर देना होगा एक लाख जुर्माना, यहां जारी हुआ नया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:55 PM IST, Published Date : February 21, 2021/12:05 pm IST

मुंबई: कोरोना के तेजी से बढ़ रहे आंकड़ों ने उद्धव ठाकरे सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है। अब हालात को देखते हुए सरकार 12 घंटे का कर्फ्यू लागू करने पर विचार हो रहा है। वहीं, सरकार ने शादी समारोह में एक बार फिर सख्ती बरतने का निर्देश जारी किया है। जारी निर्देश के अनुसार अब शादी समारोह में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। नियमों का उल्लंघन किए जाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

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राज्य के राहत एवं पुनर्वास मंत्री विजय वाडेट्टीवार ने रविवार को कहा है कि महाराष्ट्र के कई जिलों में कोरोना वायरस के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके चलते सभी जिलाधिकारियों को कोरोना से निपटने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। उन्हें कोरोना से निपटने के लिए अपने स्तर पर सख्त नियम लागू करने के अधिकार भी दिए गए हैं।

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उन्होंने आगे कहा कि नागपुर, अमरावती, यवतमाल जैसे जिलों में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने के बाद महाराष्ट्र सरकार नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में जल्दी ही मीटिंग होगी, जिसमें इस पर फैसला लिया जा सकता है। यह कर्फ्यू देर रात से नहीं बल्कि शाम 5 बजे से ही लागू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस तरह महाराष्ट्र में 12 घंटे के कर्फ्यू की आशंका है।

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दरअसल बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कई जिलों में तेजी से कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। शनिवार को राज्य में कोरोना के 6,281 नए केस सामने आए हैं, जबकि 40 लोगों की मौत हो गई। बीते 24 घंटे में इन आंकड़ों के सामने आने के बाद से महाराष्ट्र सरकार बेहद सतर्क है।

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