नई दिल्ली। महिला को मिडिल फिंगर (एक तरह का अश्लील इशारा) दिखाकर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। दिल्ली की अदालत ने एक आदेश में ये बात कही है। एक शख्स को महिला को मिडिल फिंगर दिखाकर परेशान करने का दोषी पाया है। इस पर मेट्रोपोलिटन मैजिट्रेट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस तरह से हावभाव बनाकर परेशान करना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है। ऐसे में दोषी को अधिकतम तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। सजा का ऐलान मंगलवार को होगा।
महिला ने यह शिकायत 21 मई 2014 में की थी। महिला ने अपने देवर पर मिडल फिंगर दिखाकर भद्दी टिप्पणियां का आरोप लगाया था। पुलिस ने आईपीसी की धारा 509 और 323 के तहत मामला दर्ज किया। जिसके बाद मामला कोर्ट में आया। मामले में जज ने पाया कि महिला को मिडिल फिंगर दिखाने के साथ भद्दी गालियां दी गईं। कोर्ट को आरोपी ने बताया कि मामला जमीनी विवाद का है। अदालत ने उसकी गवाही खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं इसलिए उसे दोषी करार दिया जाता है। सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा।