महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश | Mayor indirect election hearing on next 9 december

महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश

महापौर अप्रत्यक्ष चुनाव पर अगली सुनवाई 9 दिसंबर को, याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:56 PM IST, Published Date : November 28, 2019/8:13 am IST

बिलासपुर। राज्य सरकार द्वारा महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने को लेकर दायर याचिकाओं पर आज उच्च न्यायालय ने सुनवाई की। मामले में शासन की ओर से कोर्ट में जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को रिज्वाईंडर पेश करने का आदेश जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 9 दिसंबर को होगी।

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बता दे कि राज्य सरकार ने 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर महापौर के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराए जाने का फैसला लिया है। जिसको लेकर लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह समेत 5 लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की हुई है।

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याचिका में कहा गया है कि महापौर की शपथ कार्यप्रणाली को खत्म कर दिया गया है जिससे जनप्रतिनिधियों की प्रमाणिकता व संवैधानिकता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। याचिका में सरकार के इस फैसले से महापौर के चुनाव में गुटबाजी तथा भ्रष्टाचार बढ़ जाने की बात भी कही गई है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की खंडपीठ द्वारा की गई।

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