तीसरे चरण के मतदान के लिए मप्र निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, एग्जिट पोल पर लगाया बैन | MP Chief Election Officer VL Kantarao Issued Notification for Third face of Election

तीसरे चरण के मतदान के लिए मप्र निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, एग्जिट पोल पर लगाया बैन

तीसरे चरण के मतदान के लिए मप्र निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना, एग्जिट पोल पर लगाया बैन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 09:00 PM IST, Published Date : April 15, 2019/12:54 pm IST

भोपाल: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयुक्त वीएल कांताराव ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 अप्रैल को पहले चरण का मतदान कराया जाएगा, जिसकी तैयारी निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली है। बता दें कि पहले चरण में 6 लोकसभा सीटों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान होगा। पहले चरण के चुनाव में 28959 बैलेट यूनिट,18486 कंट्रोल यूनिट,19254 वीवीपैरट का उपयोग किया जाएगा। तीन संसदीय क्षेत्र सीधी, जबलपुर, बालाघाट में 13 से अधिक, 31 से कम उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। इन निर्वाचन क्षेत्रों में डबल बैलेट यूनिट लगाई जा रही है।

Read More: सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए, एक जवान शहीद

कांताराव में तीसरे चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि 26 अप्रैल को नामांकन जमा करने की अंतिम तारिख होगी और 26 अप्रैल तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। 12 मई को तीसरे चरण में प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों भोपाल, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा और राजगढ़ में मतदान होगा। इसके साथ ही एग्जिट पोल पर बैन लगा दिया गया है। मीडिया संस्थानों को जानकारी देते हुए कांताराव ने बताया कि 11 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 19 मई शाम 6.30 बजे तक कोई एग्जिट पोल न प्रकाशित होगा और न ही प्रसारित किया जाएगा। इस दौरान 13 जिलों के लिए 28959 बैलेट यूनिट, 18486 कंट्रोल यूनिट और 19254 वीवीपैट का इस्तेमाल होगा।

Read More: प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को आएंगे छत्तीसगढ़, इन जगहों पर होगी चुनावी सभा

वहीं, उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन के दौरान ड्रग अपराधियों को पैरोल पर रिहाई नहीं मिलेगी। ज़रूरी हुआ तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति के बाद ही पेरोल दिया जाएगा। विशेष तौर पर नारकोटिक्स ब्यूरो को सूचना देना होगा।