हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल जारी, इन नियमों का करना होगा पालन | MP Government Issued SOP for Saloon and Beauty Parlor

हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

हेयर कटिंग सैलून और पार्लर के लिए स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल जारी, इन नियमों का करना होगा पालन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : May 21, 2020/6:33 pm IST

भोपाल: प्रदेश में कोविड-।9 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए हेयर कटिंग सैलून और पार्लर संचालित करने के लिये स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटॉकॉल (SOP) जारी कर दिया गया है। अभी सैलून और पार्लर मात्र ग्रीन जोन में ही खोले जायेंगे। संचालक अपनी हेयर कटिंग सैलून और पार्लर सावधानियों का ध्यान रखते हुए चालू कर सकेंगे। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो।

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प्रमुख सचिव गृह एसएन मिश्रा ने बताया कि सेलून एवं पार्लर में बुखार, जुकाम, खॉसी एवं गले में खराश वाले व्यक्तियों का प्रवेश निषेध होगा। प्रवेश द्वारा पर हैण्ड सेनेटाईजर की उपलब्धता एवं उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा। सभी केश शिल्पियों एवं स्टाफ के लिये फेस मास्क, हेड कवर एवं एप्रान का उपयोग हर समय जरूरी होगा। प्रत्येक ग्राहक के लिये अलग से डिस्पोजेबल तौलिया और पेपर उपयोग में लाना होगा। हेयर कटिंग सैलून एवं पार्लर में उपयोग किये जाने वाले सभी औजारों एवं उपकरणों को एक बार उपयोग करने के बाद सेनेटाईज करना आवश्यक होगा। प्रत्येक हेयर कट के उपरांत स्टॉफ को अपने हाथों को सेनेटाईज करना होगा। कॉमन एरिया, फर्श, लिफ्ट, लाउंज, सीढ़ियों एवं हैण्डरेल्स का डिइन्फेक्शन किया जाना अनिवार्य होगा।

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