नेशनल हेराल्ड केस में मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अब यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच आयकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर व न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की खंडपीठ ने याची के अधिवक्ता से कहा कि उसे सीधे हाई कोर्ट आने की अपेक्षा पहले संबंधित आयकर आंकलन अधिकारी से संपर्क करना चाहिए था। अदालत के रवैये को देख याची ने अपनी याचिका वापस ले ली और फिर अदालत ने उसे वापस लिया हुआ मानते हुए खारिज कर दिया।
याचिका में वर्ष 2011-12 के मूल्यांकन वर्ष के संबंध में जनवरी व मार्च माह में यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेजे गए दो आयकर नोटिस रद करने की मांग की गई थी। याची ने अदालत से आग्रह किया था कि आयकर विभाग को निर्देश दिया जाए कि वह उनके खिलाफ कार्रवाई न करे।