हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों को जिला कलेक्टर का फरमान, कहा- 24 घंटे के भीतर काम पर लौटें, वरना होगी सेवा समाप्ति की कार्रवाई | NHM employees sitting on strike decreed by district collector, said- return to work within 24 hours or else termination of service will be taken

हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों को जिला कलेक्टर का फरमान, कहा- 24 घंटे के भीतर काम पर लौटें, वरना होगी सेवा समाप्ति की कार्रवाई

हड़ताल पर बैठे NHM कर्मचारियों को जिला कलेक्टर का फरमान, कहा- 24 घंटे के भीतर काम पर लौटें, वरना होगी सेवा समाप्ति की कार्रवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : September 22, 2020/12:51 pm IST

बेमेतरा: जिले से एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी पिछले दिनों से अनिश्चितकालीन हडताल पर हैं, जबकि वर्तमान में कोविड -19 संक्रमण के प्रसार की रोकथाम हेतु राज्य एंव जिला स्तर पर निरंतर अत्यावश्यक कार्य संपादित किये जा रहे हैं। ऐसे समय में कर्मीयों के हडताल पर जाने से अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता एंव गतिविधियों के संपादन में बाधा उत्पन्न हुई है।

Read More: केंद्र सरकार स्कूल-कॉलेजों के छात्रों को फीस भरने के लिए दे रही है 11 हजार रुपए? जानिए क्या है सच

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री शिव अनंत तायल ने सभी हडताली अधिकारियों एवं कर्मचारियोें को पत्र जारी किया है जिसमें बताया है कि कोविड -19 संक्रमण को देखते हुए छ.ग. शासन गृह विभाग महानदी भवन मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर के आदेश के द्वारा राज्य में छ.ग. अत्यावश्यक सेवा साधारण तथा विछिन्ता निवारण अधिनियम 1979 लागु किया गया है एंव इनके अर्तगत अत्यावश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य संबंधी सेवायें शामिल है इसमें कार्य करने से इन्कार किये जाने को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। एस्मा अधिनियम कि कण्डिका 5 का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में कण्डिका 7 ( 1 ) के दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान भी है। साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत् बाधा उत्पन्न करने के लिए दण्ड एंव धारा 56 के तहत् कर्तव्य पालन में अधिकारी की विफलता अथवा उल्लंघन किये जाने पर दण्डात्मक कार्रवाई का प्रावधान है। कोविड -19 जैसी वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में विफल रहना अथवा बाधा उपस्थित करना छ.ग. एपिडेमिक डिसीज कोविड -19 रेगुलेशन्स 2020 की कंडिका 14 के अनुसार एंव भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

Read More: सामने आया चीन का एक और तानाशाही रवैया, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करने वाले कारोबारी को 18 साल कैद

एन.एच.एम. कर्मचारी 19 सितम्बर 2020 को हडताल पर जाने के कारण अपने कर्तव्य पर उपस्थित नही हुए हैं, इस वजह से कोविड -19 जैसी वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर किये जा रहे प्रयासों में बाधा पहुंची है । जिस कारण पत्र के माध्यम से समस्त हड़ताली कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। यदि हड़ताली 24 घंटे के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर समान्य रूप से कार्य निष्पादित नही करते हैं तब उनके विरूद्ध संविदा सेवाओं से तत्काल पृथक माना जायेगा एवं नवीन भर्ती की कार्रवाई की जायेगी। जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तों में उल्लेखित कंडिकाओं के उल्लंघन करने के कंडिकाओ के उल्लंघन करने के कारण कर्मचारियों के विरूद्ध सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जावेगी। छ. ग. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) के प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायेगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एंव 56 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसिज कोविड -19 रेगुलेशन्स 2020 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया जावेगा।

Read More: प्रदेश के 8 जिलों में 5 हजार से अधिक NHM कर्मियों ने दिया सामूहिक इस्तीफ़ा, कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों का दावा

कलेक्टर ने कहा कि कर्मचारियों द्वारा उक्त अवधि के भीतर अपने कर्तव्य पर उपस्थित होकर समान्य रुप से कार्य निष्पादन नहीं किया जाता है तो इस दशा में उनके विरुद्ध उपरोक्तानुशार की जाने वाली कार्यवाही व कार्यवाहियों के लिए वे स्वतः जिम्मेदार होंगें।

Read More: राहुल गांधी का मोदी सरकार पर करारा प्रहार, कहा- कृषि-विरोधी नया प्रयास…पूंजीपति ‘मित्रों’ का खूब विकास