दंतेवाड़ा: दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या की जांच का जिम्मा एनआईए को सौंपा गया है। मामले में एनआईए ने 14 धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। बता दें कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में जब छत्तीसगढ़ में भाजपा 15 सीटों पर सिमटी और बस्तर से उसका सूपड़ा साफ हुआ तब मंडावी ही थे जो एकमात्र सीट दंतेवाड़ा को जीतकर आए।
गौरतलब है कि 9 अप्रैल शाम लगभग 4 बजे भीमा मंडावी किरंदुल में चुनावी सभा को संबोधित कर लौट रहे थे। इसी दौरान उनका काफिल नक्सलियों के बिछाए आईईडी की चपेट में आ गया। हादसे में विधायक भीमा मंडावी की मौत हो गई और सुरक्षा में तैनात 4 जवान शहीद हो गए। बता दें धमाका इतना जबर्दस्त था कि रोड पर 7 फीट गढ्ढे हो गए और एंटी लैंडमाइन के परखच्चे उड़ गए।
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मामले में एनआईए ने आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 396, 307 और 120 (बी) के तहत और भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज किया है।
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