जबलपुर: अनलाॅक 3 के तहत संशोधित आदेश आज से शहर भर में लागू हो गए हैं। नए आदेश के मुताबिक शहर में रियायत बढ़ गई है, वहीं दुकान खुलने के समय मे भी 1 घंटे का इजाफा हो गया है। कलेक्टर भरत यादव द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत अब जिम और फिटनेस सेंटर खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके साथ ही बाजार और दुकानें खोलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हो गया है। इस दरमियान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा।
Read More: रायपुर सेंट्रल जेल बना कोरोना का नया हॉट स्पॉट, एक दिन में 42 कैदी मिले संक्रमित
वहीं रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू प्रभावी रहेगा। कंटेनमेंट जोन में हर तरीके की गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। जारी आदेश में स्कूल महाविद्यालय समेत अन्य शैक्षणिक संस्थान आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क ऑडिटोरियम असेंबली हॉल एवं इस प्रकार के सभी अन्य स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक राजनीतिक खेलकूद मनोरंजन शैक्षणिक सांस्कृतिक धार्मिक समारोह भी नहीं हो सकेंगे।
आदेश में स्पष्ट है कि स्थानों पर 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते हैं। शादी समारोह और मृत्यु संस्कार के दौरान 20 से अधिक व्यक्तियों की संख्या नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि जबलपुर में संक्रमण का आंकड़ा 1600 के पार हो चुका है इसके मद्देनजर प्रशासन ने अपील की है कि सभी लोग इस जिम्मेदारी को समझते हुए सुरक्षित रहें और दिशा निर्देशों का पालन करें।
Lok Sabha Opinion Poll 2024 : लोकसभा चुनाव के बड़े…
21 hours ago