अधिकारियों ने कहा- माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हाईकोर्ट ने लिखित माफीनामा पेश करने का दिया निर्देश | Officials said - forgive me and such a mistake will not be made. High court directed to present written apology

अधिकारियों ने कहा- माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हाईकोर्ट ने लिखित माफीनामा पेश करने का दिया निर्देश

अधिकारियों ने कहा- माफ कर दीजिए आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, हाईकोर्ट ने लिखित माफीनामा पेश करने का दिया निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:20 PM IST, Published Date : January 21, 2020/1:12 pm IST

बिलासपुर । दुर्ग में फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में पक्षकार बनाए गए पदाधिकारियों ने मौखिक रूप से कोर्ट के समक्ष माफी मांगी। साथ ही भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी यह बात भी कोर्ट के समक्ष कही। वहीं शासन की ओर से जल्द फैमिली कोर्ट के लिए जगह उपलब्ध कराने की बात कोर्ट में कहीं गई है। मामले को लेकर न्यायालय ने बार एसोसिएशन दुर्ग से शपथ पत्र में माफीनामा प्रस्तुत करने की बात कही है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी तय की गई है।

ये भी पढ़ें- जानवरों की तरह बच्चे पैदा करना देश और समाज दोनों के लिए नुकसानदायक-…

बता दें कि बीते दिनों फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय दुर्ग से 3 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने के मामले में वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया था। जिसको लेकर दुर्ग के जिला न्यायाधीश ने चीफ जस्टिस हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने मामले का संज्ञान लिया था। । मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता से कहा था की जिला न्यायालय के न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ताकि न्यायिक कामकाज में बाधा उत्पन्न ना हो। साथ ही मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था कि जो व्यक्ति जिला न्यायालय की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ तुरंत एफ आई आर दर्ज की जाए। अगर ऐसी कोई भी एफ आई आर दर्ज होती है और संबंधित व्यक्ति अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आता है तो उसकी जमानत याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस के कोर्ट में ही होगी।

ये भी पढ़ें- सिद्धि विनायक मंदिर में भक्त ने चढ़ाया 14 करोड़ का सोना, लगाया जाएग…

मामले में शासन की ओर से आज यह भी बताया गया कि दुर्ग जिला न्यायालय में सभी न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली गई है। अब मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी।चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन व पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने की मामले पर सुनवाई।