सीजीएमएससी के पूर्व प्रबंध संचालक के खिलाफ EOW को जांच के आदेश, जानिए क्या लगे हैं आरोप.. देखिए | Order of inquiry against former CGMSC Managing Director

सीजीएमएससी के पूर्व प्रबंध संचालक के खिलाफ EOW को जांच के आदेश, जानिए क्या लगे हैं आरोप.. देखिए

सीजीएमएससी के पूर्व प्रबंध संचालक के खिलाफ EOW को जांच के आदेश, जानिए क्या लगे हैं आरोप.. देखिए

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:43 PM IST, Published Date : June 18, 2019/9:12 am IST

रायपुर। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन (CGMSC) के पूर्व प्रबंध संचालक व्ही. रामाराव के खिलाफ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को जांच की अनुमति दी है। व्ही. रामाराव पर मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन के प्रबंध संचालक पद पर रहते डाटा फाइल में छेड़छाड़ एवं कुछ विशेष सप्लायरों को लाभ पहुंचाने की शिकायत की गई थी।

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राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 तथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 17(क) के तहत इस शिकायत की जांच के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अनुमति मांगी थी।

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स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए व्ही. रामाराव के खिलाफ ईओडब्लू को जांच की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विभाग द्वारा राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को पत्र भी जारी कर दिया गया है।

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