पेड न्यूज़ केस: नरोत्तम मिश्रा के चुनाव शून्य मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई | paid news case

पेड न्यूज़ केस: नरोत्तम मिश्रा के चुनाव शून्य मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई

पेड न्यूज़ केस: नरोत्तम मिश्रा के चुनाव शून्य मामले में हाईकोर्ट में टली सुनवाई

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:55 PM IST, Published Date : September 8, 2017/7:06 am IST

पेड न्यूज़ केस

मध्यप्रदेश सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के चुनाव शून्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब मामले की सुनवाई 13 सितंबर को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में वक्त की कमी के चलते गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज़ का दोषी पाते हुए उनका साल 2008 का विधानसभा चुनाव रद्द कर दिया था। और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था इस वजहर से नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाए थे. वहीं इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है.

गौरतबल है कि नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ शिकायत करने वाले राजेन्द्र भारती ने मध्यप्रदेश में नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव का हवाला देते हुए मामले पर सुनवाई प्रदेश से बाहर या सुप्रीम कोर्ट में ही करने की मांग की थी.. बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने दतिया से भाजपा विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को साल 2008 के पेड न्यूज मामले में दोषी पाया था और 23 जून को अपना फैसला सुनाते हुए ना सिर्फ उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था बल्कि अगले तीन सालों तक उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य करार दे दिया था… बहरहाल अब दिल्ली हाईकोर्ट गुरुवार से इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा और जरुरत पड़ी तो शनिवार 15 जुलाई और रविवार 16 जुलाई को यानि छुट्टी के दिन भी मामले पर सुनवाई की जाएगी।

 
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