नई दिल्ली। बैंकिंग सेवाओं पर जीएसटी को लेकर ग्राहकों के बीच स्थिति साफ नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड व कस्टम ने आधिकारिक तौर पर स्थिति स्पष्ठ कर दी है। बता दें कि ये मामला तब सामने आया था जब जब वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग और राजस्व विभाग के मुफ्त सेवाओं पर जीएसटी लगाए जाने को लेकर अलग-अलग मत सामने आए।
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एटीएम, चेक बुक या स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड व कस्टम ने साफ कर दिया है कि आपको किस स्थिति में कर देना पड़ सकता है।
बैंकों द्वारा 3-5 एटीएम निकासी प्रति माह ग्राहकों को मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन मुफ्त निकासी के अलावा होने वाली निकासी टैक्स के दायरे में रहेगी। वहीं बात की जाए चेकबुक की तो ग्राहकों को बैंक से मिलने वाली मुफ्त चेकबुक या फ्री बैलेंस स्टेटमेंट पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन मुफ्त सुविधा के अलावा कोई ग्राहक बैंक शुल्क देते हुए चेकबुक या अपना स्टेटमेंट प्राप्त करता है तो उस पर जीएसटी देय होगा।
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इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के बकाए का देरी से भुगतान करने पर ग्राहकों से जीएसटी वसूला जाएगा। साथ ही EMI किस्त के भुगतान में देरे होने की स्थिति में आपसे टैक्स वसूला जाएगा।
वेब डेस्क, IBC24