बिलासपुर, छत्तीसगढ़। डॉ.आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है। बीजेपी नेता नरेश गुप्ता ने ये याचिका दायर की थी। बिना विज्ञापन और चयन के नियुक्ति का आरोप लगाया गया था। याचिका पर पहले ही जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रखा था।
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बता दें कि बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका में डाॅ.शुक्ला की नियुक्ति को नियम विरूद्ध बताया गया है।
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याचिकाकर्ता के वकील ने बताया था कि संविदा भर्ती नियम के रूल 4 (1) के तहत संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाने का प्रावधान है, जबकि डाॅ.आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के पहले किसी तरह का विज्ञापन जारी नहीं किया गया। शर्मा ने कहा कि रूल 9 के तहत इंटिग्रिटी डाउटफुल होने तथा क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
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डाॅ. शुक्ला नान घोटाला मामले में अभियुक्त हैं और उनका नाम चार्जशीट में है। ईडी की जांच जारी है। प्रावधानों के तहत डाॅ.आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती।
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