सरकार की रेत खनन नीति के प्रावधानों के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में मांगा जवाब | Petition in High court against sand mining Policy of Kamalnath Government

सरकार की रेत खनन नीति के प्रावधानों के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में मांगा जवाब

सरकार की रेत खनन नीति के प्रावधानों के खिलाफ याचिका, हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में मांगा जवाब

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:42 PM IST, Published Date : October 21, 2019/11:01 am IST

जबलपुर: मध्यप्रदेश सरकार की नई रेत नीति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते के ​भीतर जवाब पेश करने को कहा गया है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा गया है कि नई रेत नीति में सरकार ने भेदभाव पूर्ण प्रावधान बनाए हैं।

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याचिकाकर्ता ने कहा है कि नई रेत नीति में भेदभाव पूर्ण प्रावधान बनाए गए हैं। सरकार की रेत नीति को लेकर याचिकाकर्ता का कहना है कि र्मदा नदी को छोड़कर प्रदेश की सभी नदियों से अवैध खनन बढ़ने की आशंका हैं। नई रेत नीति के तहत रेत खनन के लिए मशीनों के उपयोग की अनुमति देना अवैध खनन को बढ़ावा देने जैसा है। महानगरों में रेत भंडारण की छूट के प्रावधान को भी याचिकाकर्ता ने चुनौती दी है।

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गौरतलब है कि मध्यप्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही अवैध रेत खनन पर लगाम लगाने के लिए नई नीति तैयार की है। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश में अवैध रेत खनन पर लगाम नहीं लगाया जा सका है। अब सरकार की रेत नीति को हाईकोर्ट में चुनौती मिल रही है।

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