भोपाल। मध्यप्रदेश की बात में आपका स्वागत है.. एमपी में एक बार फिर लव जिहाद को लेकर कानून बनाने का स्वर तेज हो गया है..सीएम शिवराज सिंह चौहान के बाद अब प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे लेकर कानून बनाने और उस कानून को विधानसभा के अगले सत्र में लेकर आने की बात कही है लेकिन वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में इस कानून की कितनी जरुरत है और इसके क्या गुणदोष है विधानसभा में इस पर चर्चा जरुर होगी…तो सवाल यहीं कि क्या कानून बनने के बाद इस तरह के मामलों पर रोक लग पाएगी?
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पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अब गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान… यानी एमपी में अब लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं.. जी हां प्रदेश में लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए अगले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी शिवराज सरकार..जिसका नाम होगा फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020.. इस कानून के तहत गैर जमानती धाराओं में मामला दर्ज होगा.. और पांच साल की कठोरतम सजा का प्रावधान रहेगा.. इसके तहत बहला-फुसलाकर, प्रलोभन देने या डरा-धमकाकर धर्म-परिवर्तन कराकर शादी करना अपराध होगा.. हालांकि अगर कोई शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना अनिवार्य रहेगा।
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लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा में विधेयक लाए जाने के मामले में मध्य प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है.. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जहां मध्यप्रदेश सरकार के नए कानून का स्वागत किया..तो कमलनाथ सरकार में कानून मंत्री रहे पीसी शर्मा ने कहा कि…प्यार दुनिया का एक ऐसा शब्द है जो सभी कानूनों से परे है…बीजेपी के नेता काफी दिनों से बोल रहे है जो कानून बनाना है विधानसभा में लेकर आएं…गुण-दोष के आधार पर बातचीत होगी.।
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दरअसल पिछले दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया था…तब मध्यप्रदेश सरकार के इस एजेंडे को कांग्रेस ने सिर्फ राजनीतिक शिगूफेबाजी करार दिया था…लेकिन अब चुनाव खत्म हो चुके हैं नतीजे सबके सामने हैं…बीजेपी ने मध्यप्रदेश की विधानसभा में धमाकेदार बहुमत के साथ वापसी की है…लिहाजा ये तय माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले विधानसभा सत्र में ही फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020 अस्तित्व में आ जाएगा.।
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