जबलपुर। स्कूल फीस मामले में आज जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 पन्नों के फैसले में पैरेंट्स को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूल करने के आदेश दिए हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद निजी स्कूल फीस वसूल कर सकेंगे।
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बता दें 1 सितम्बर 2020 के आदेश को हाईकोर्ट ने यथावत रखा था। वहीं आज स्कूल फीस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए स्कूल फीस पर रोक लगा दी है। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने में मनाही नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल ख़त्म होने तक निजी स्कूल सिर्फ़ ट्यूशन फ़ीस वसूल कर सकेंगे।
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वहीं जब स्कूल खुलेंगे उसके बाद के सेशन में फ़ीस बढ़ाने का फैसला शासन लेगा। निजी स्कूल कोई एरियर्स बाद में नहीं वसूल सकेंगे। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित नहीं किया जाए।
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