पंजाब हाईकोर्ट का आदेश, ऑनलाइन पढ़ाई हो या न हो, पालकों से ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल | Punjab High Court today ordered that all schools irrespective whether they offered online classes during lockdown or not, are entitled to collect tuition fee

पंजाब हाईकोर्ट का आदेश, ऑनलाइन पढ़ाई हो या न हो, पालकों से ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल

पंजाब हाईकोर्ट का आदेश, ऑनलाइन पढ़ाई हो या न हो, पालकों से ट्यूशन फीस ले सकेंगे स्कूल

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:51 PM IST, Published Date : June 30, 2020/12:44 pm IST

पंजाब: पूरे भारत में 31 जुलाई तक अनलॉक 2 का ऐलान हो चुका है। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार देश में स्कूल-कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसी बीच पंजाब हाईकोर्ट ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला दिया है।

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पंजाब हाईकोर्ट ने कहा है कि कोई भी स्कूल जहां ऑनलाइन पढ़ाई हो रही हो या नहीं हो रही हो, ट्यूशन ​फीस ले सकते हैं। वहीं, हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि स्कूलों को फीस बढ़ाने से बचना चाहिए, उन्हें मौजूदा फीस में बच्चों को पढ़ाना चाहिए।

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