बिलासपुर हाईकोर्ट ने रायपुर के शंकर नगर से खम्हरिया कचना रोड के आसपास बेजाकब्जा हटाने और सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया है। खैरुन्निसा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने सरकार से सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा कर बनाए गए बंगले तोड़ने को कहा। यहां मध्यप्रदेश के तात्कालीन मुख्यमंत्री स्व. पं. श्यामाचरण शुक्ल के साथ-साथ कई रसूखदार लोगों के बंगले हैं। हालांकि इन लोगों ने कहा है कि सरकार की तरफ से 37 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें अलाट की गई थी।।
लेकिन खैरुन्निसा ने इसे बेजाकब्जा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आबंटन को ही अवैध घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस शरद गुप्ता ने हाईकोर्ट में गुरुवार को फैसला दिया है। इस फैसले के बाद अब इस जमीन को सरकार वापस लेगी। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर इस जमीन को वापस लेने का निर्देश दिया है।