रायपुर: शंकर नगर से खम्हरिया कचना के कब्जे हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश | Raipur: The High Court ordered the removal of Khemharia Kutch by Shankar Nagar

रायपुर: शंकर नगर से खम्हरिया कचना के कब्जे हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

रायपुर: शंकर नगर से खम्हरिया कचना के कब्जे हटाने का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : June 30, 2017/6:09 am IST

 

बिलासपुर हाईकोर्ट ने  रायपुर के शंकर नगर से खम्हरिया कचना रोड के आसपास बेजाकब्जा  हटाने और सरकार को जमीन वापस लेने का आदेश दिया है। खैरुन्निसा की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने सरकार से सरकारी जमीन पर बेजाकब्जा कर बनाए गए बंगले तोड़ने को कहा। यहां मध्यप्रदेश के तात्कालीन मुख्यमंत्री स्व. पं. श्यामाचरण शुक्ल के साथ-साथ कई रसूखदार लोगों के बंगले हैं। हालांकि इन लोगों ने कहा है कि सरकार की तरफ से 37 एकड़ सरकारी जमीन उन्हें अलाट की गई थी।।

लेकिन खैरुन्निसा ने इसे बेजाकब्जा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए आबंटन को ही अवैध घोषित कर दिया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस शरद गुप्ता ने हाईकोर्ट में गुरुवार को फैसला दिया है। इस फैसले के बाद अब इस जमीन को सरकार वापस लेगी। कोर्ट ने 6 महीने के भीतर इस जमीन को वापस लेने का निर्देश दिया है। 

 

 

 

 
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