राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और सिटिजनशिप विधेयक | Rajya Sabha proceedings indefinitely postponed, three Divorce and Citizenship Bill could not be introduced

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और सिटिजनशिप विधेयक

राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित, पेश नहीं हो सके तीन तलाक और सिटिजनशिप विधेयक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : February 13, 2019/9:41 am IST

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और अंतरिम बजट 2019-20 पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही बुधवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के साथ ही बहुप्रतीक्षित तीन तलाक विधेयक और सिटिजनशिप बिल को पास कराने की सरकार की मंशा पूरी नहीं हो सकी।

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस के लिए 10 घंटे, बजट पर 8 घंटे और 2 बिल पर बहस के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन अंतिम दिन इसे 20 मिनट में बिना बहस के पारित करना पड़ा। गौरतलब है कि इससे पहले 1991 और 1996 में राजनीतिक कारणों की वजह से धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हो सका था।

राज्यसभा में वित्त विधेयक और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव भी बिना चर्चा के पारित किया गया। संसद ने बुधवार को मोदी सरकार के छठे और अंतिम बजट को पारित कर दिया, जिसमें 5 लाख रुपए तक कमाने वालों को आयकर में छूट दी गई है। इसके साथ ही बजट में छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपये की मदद और असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए पेंशन का प्रावधान किया गया है।

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राज्यसभा में 13 दिन तक चले बजट सत्र के दौरान राफेल डील से लेकर सिटिजनशिप बिल को लेकर विपक्षी नेताओं के विरोध के कारण कार्यवाही काफी बाधित हुई। बुधवार को तमाम राजनीतिक दलों के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी कि अंतरिम बजट और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को बिना चर्चा के पारित किया जाए। वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने समायोजन (विनियोग) बिल और वित्त विधेयक पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।

 
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