इंदौर। इंदौर में आज जिला प्रशासन ने आय-व्यय समिति के साथ बैठक कर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजों की दरें निर्धारित की।
साथ ही, आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया में कैश वितरण की निगरानी भी शुरू कर दी गई है। इंदौर जिला प्रशासन ने इसके लिए उड़न दस्ते बनाए हैं।
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50 हजार से 10 लाख रुपए तक कैश लेकर चलने पर प्रूफ रखना ज़रूरी होगा। अगर बैंक से पैसे निकलवाए गए हैं तो उसकी ट्रांजेक्शन रसीद साथ रखनी होगी। इतना ही नहीं सबूत नहीं देने पर व्यक्ति से बरामद हुए कैश के मामले में पूरी छानबीन की जाएगी।
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वहीं निर्वाचन आयोग ने अब प्रत्याशी की नगद खर्च करने की सीमा बीस हजार रुपये से घटाकर दस हजार रुपये कर दी है। इससे अधिक का किसी तरह का भुगतान चेक के माध्यम से ही करना होगा। प्रचार में जो भी पैसा खर्च होगा, वो खाते में जमा करने के बाद ही निकालने होंगे, नगद पैसा भी खाते से ही निकालकर खर्च कर सकेंगे।
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