RBI ने बैंक से पैसा निकासी के नियमों में किया बदलाव, चेक से लेन-देन पर देनी होगी ये जानकारी | Rbi Guv Announces 'Positive Pay' Feature To Help Avert Cheque Frauds

RBI ने बैंक से पैसा निकासी के नियमों में किया बदलाव, चेक से लेन-देन पर देनी होगी ये जानकारी

RBI ने बैंक से पैसा निकासी के नियमों में किया बदलाव, चेक से लेन-देन पर देनी होगी ये जानकारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:18 PM IST, Published Date : August 8, 2020/1:29 pm IST

नई दिल्ली: लगातार हो रहे बैंकिंग फ्राड पर संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने पैसे निकासी के नियमों में बदलाव किया है। अब चेक से पैसे निकालने के लिए आपको कई और जानकारियां बैंक को देनी होगी। चेक देने वाले और पैसे लेने वाले के द्वारा दी गई जानकारी 100 प्रतिशत सही पाए जाने पर ही पैसे का भुगतान किया जाएगा। आरबीआई ने इसके लिए ‘पॉजिटिव पे’ मैकेनिज्म होगा लागू कर रही है। हालांकि आरबीआई ने यह निकम 50 हजार रुपए से अधिक के भुगतान के लिए लागू किया है।

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मिली जानकारी के अनुसार 50 हजाार से उससे ज्यादा वैल्यू वाले के भुगतान के लिए लाभार्थी को ‘पॉजिटिव पे’ मैकेनिज्म का पालन करना होगा। इसके तहत अब लाभार्थी को देने से पहले ग्राहक को चेक का विवरण, चेक के सामने और रिवर्स साइड की फोटो बैंक के साथ साझा करनी होगी।

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वहीं, लाभार्थी जब चेक क्लीयर करवाने बैंक पहुंचेगा तो बैंक अधिकारी इस ‘पॉजिटिव पे’ फीचर के जरिए असली चेक और ग्राहक द्वारा भेजे गए चेक की फोटो का मिलान करेंगे। जानकारी एकदम सटीक होने पर ही चेक को क्लियर किया जाएगा। आरबीआई का कहना है कि इस नए प्रॉसेस से चेक से संबंधित धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

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आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने गुरुवार को इस संबंध में घोषणा की कि चेक भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उच्च-मूल्य वाले चेक के लिए एक नई समाशोधन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। शीर्ष बैंक जल्द ही 50,000 रुपए और उससे अधिक मूल्य के सभी चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे’ मैकेनिज्म लेकर आएगा। दास ने कहा ‘यह सिस्टम देशभर में जारी किए जाने वाले कुल चेक के 20% वॉल्यूम को कवर करेगा और वैल्यू के आधार पर चेक से लेनदेन की 80% राशि इसके दायरे में आ जाएगी।

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