बिलासपुर। चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज मामले में मंगलवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। मामले में कॉलेज प्रमुख से कॉलेज प्रबंधन की नियुक्तियों को लेकर शपथ पत्र पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया हैं।
यह भी पढ़ें – जासूसी के आरोप में सेना का पूर्व अधिकारी गिरफ्तार, चल रही पूछताछ
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दर्शाए गए कमियों को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए इसको लेकर भी शपथपत्र पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है।
यह भी पढ़ें – कोर्ट परिसर में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर हुई मारपीट, भड़के लोगों…
कॉलेज प्रबंधन ने एमसीआई द्वारा दर्शाए गए कमियों को दूर कर कॉलेज के सुचारु रुप से चलने की बात कोर्ट में कहीं है।बता दें कि पिछले दिनों मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बुनियादी सुविधाओं की कमी के वजह से चंदूलाल चंद्राकर कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई थी। जिसे लेकर कॉलेज छात्र छात्राओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत की है।