RT PCR टेस्ट की फिक्स दर से ज्यादा ना हो वसूली, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश | Recovery should not exceed the fix rate of RT PCR test High court gave strict instructions

RT PCR टेस्ट की फिक्स दर से ज्यादा ना हो वसूली, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

RT PCR टेस्ट की फिक्स दर से ज्यादा ना हो वसूली, हाईकोर्ट ने दिए सख्त निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : April 7, 2021/4:50 pm IST

जबलपुर।  प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश  दिए हैं।

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हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना की तहत निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित रखें। योजना तहत 20 फीसदी बेड आरक्षित रखने के आदेश का  पालन किया जाए।  

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इलाज की सही दर से ही मरीजों से फीस ली जाए। RTPCR टेस्ट की फिक्स दर से ज़्यादा ना वसूली हो।

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हाईकोर्ट की सुनवाई में ये बात सामने आई है कि निजी लैब ज्यादा फीस वसूल रहीं हैं । मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी ।