जबलपुर। प्रदेश में कोरोना मरीजों के इलाज के एक मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं।
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हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि आयुष्मान योजना की तहत निजी अस्पतालों में बेड आरक्षित रखें। योजना तहत 20 फीसदी बेड आरक्षित रखने के आदेश का पालन किया जाए।
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इलाज की सही दर से ही मरीजों से फीस ली जाए। RTPCR टेस्ट की फिक्स दर से ज़्यादा ना वसूली हो।
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हाईकोर्ट की सुनवाई में ये बात सामने आई है कि निजी लैब ज्यादा फीस वसूल रहीं हैं । मामले की सुनवाई 19 अप्रैल को होगी ।