महिला पंचायत पदाधिकारियों के कामकाज में उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप, निर्देश जारी | Relatives of Female Panchayat Representatives will not be able to interfere on her work

महिला पंचायत पदाधिकारियों के कामकाज में उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप, निर्देश जारी

महिला पंचायत पदाधिकारियों के कामकाज में उनके सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं कर सकेंगे हस्तक्षेप, निर्देश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : August 10, 2020/11:48 am IST

बेमेतरा: जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रीता यादव ने बताया कि पंचायत कार्यालय (जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत) परिसर के भीतर महिला पंचायत पदाधिकारियों को पंचायत के किसी कार्य में उनके सगे संबंधी अथवा रिश्तेदार हस्तक्षेप नही कर सकेंगे। हस्तक्षेप करने पर संबंधित महिला पंचायत पदाधिकारी के विरूद्ध पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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उन्होने बताया कि पंचायतराज अधिनियम के तहत निर्वाचित महिला पंचायत पदाधिकारियों के पंचायत के कामकाज यथा नियोजन, क्रियान्वयन एवं नियत्रण आदि में स्वंय निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं में महिला पदाधिकारियों की भागीदारी हेतु 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में उन्होने जिले के समस्त 429 ग्राम पंचायतों के पंचायत सचिवो को उनके ग्राम पंचायत के संबंधित समस्त निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराने और पंचायतों में होने वाले सम्मेलन में महिला पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है।

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