राजधानी में आज से खुल गए धर्म स्थल, आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन जरुरी | Religious places opened in the capital from today It is necessary to follow the necessary guidelines

राजधानी में आज से खुल गए धर्म स्थल, आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन जरुरी

राजधानी में आज से खुल गए धर्म स्थल, आवश्यक दिशा-निर्देशों का पालन जरुरी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:05 PM IST, Published Date : June 15, 2020/2:09 am IST

भोपाल। भोपाल में कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर आज 15 जून से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। हालांकि, प्रदेशभर में मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे और शिवालय 8 जून से भक्तों के लिए खोले जा चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण भोपाल में इन्हें बंद रखा गया। शनिवार दोपहर पुलिस कंट्रोल रूम में सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत के बाद कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने इसके आदेश जारी कर दिए। डीआईजी के निर्देशों के मुताबिक धर्म स्थलों में केंद्र सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। सभी धार्मिक स्थल सातों दिन खुलेंगे।

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बता दें कि 7 जून को भोपाल में कोरोना की स्थिति को देखते हुए सभी धर्मों के प्रमुखों से बातचीत कर इन्हें बंद रखने का फैसला लिया गया था। वहीं 8 जून को अनुमति नहीं होने के बाद भी भक्तों के लिए मंदिर खोलने पर टीटी नगर में एक मंदिर संचालक समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी।दोबारा

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स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए जनसाधारण को जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। मठ-मंदिर और मस्जिदों में काम करने वाले पुजारी-कर्मचारियों और श्रद्धालुओं से सावधानी बरतने को कहा गया है। सार्वजनिक स्थानों पर आपस में 6 फीट की दूरी रखनी होगी। चेहरे को मास्क या फेस कवर से ढंकना अनिवार्य किया गया है।

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धर्म स्थलों के लिए निर्देश
• प्रवेश द्वार सैनिटाइजर, डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था।
• लक्षण रहित व्यक्तियों (सर्दी, खांसी, बुखार आदि न होने पर) को परिसर में प्रवेश से रोक।
• मॉस्क या फेस कवर के बिना प्रवेश नहीं।
• ऑडियो एवं वीडियो क्लिप द्वारा बचाव संबंधी सावधानियों का बार-बार प्रसारण सुनिश्चित करना होगा।
• परिसर के बाहर एवं पार्किंग एरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी।
• संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए लाइन में गोले के निशान बनाए गए।
• प्रसाद, चरणामृत, छिड़काव आदि की व्यवस्था को बंद रखने का निर्णय लिया गया।
• मंदिरों से घंटियां हटाई गईं। फूल, नारियल, अगरबत्ती, चादर आदि चढ़ाने पर रोक।