नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी बनाए गए रॉबर्ट वाड्रा को कोर्ट ने 16 फरवरी तक राहत दे दी है। बता दें कि रॉबर्ट ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अपील की थी.जिस पर कोर्ट ने उन्हें 16 फरवरी तक की मोहलत दे दी है।
बता दें कि दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उन्हें राहत दे दी है। साथ ही केस से संबंधित दस्तावेत कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया है। वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि उनके मुवक्किल वाड्रा जांच में सहयोग करेंगे. कोर्ट ने वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी. वाड्रा पूछताछ के लिए 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे.
ये पूरा केस लंदन के 12 ब्रायंस्टन स्क्वायर पर स्थित एक संपत्ति की खरीद में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने 19 जनवरी को अदालत को बताया था कि मनोज अरोड़ा जांच में सहयोग कर रहे है। रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप है कि लंदन स्थित इस संपत्ति को 19 लाख पाउंड में संजय भंडारी ने खरीदा था और 2010 में इसे इतनी ही राशि में बेच दिया गया. जबकि उन पर करीब 65,900 पाउंड खर्च किया गया था, बावजूद इसके उतने ही दामों में पॉपर्टी रॉबर्ट वाड्रा को बेची गई।
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