27 जुलाई से बदल जाएंगे सामान बेचने-खरीदने के नियम, ई-कॉमर्स कंपनियां भी नहीं कर पाएंगी धोखाधड़ी..देखिए नियम | Rules for selling goods will be changed from July 27, e-commerce companies will also not be able to commit fraud .. See rules

27 जुलाई से बदल जाएंगे सामान बेचने-खरीदने के नियम, ई-कॉमर्स कंपनियां भी नहीं कर पाएंगी धोखाधड़ी..देखिए नियम

27 जुलाई से बदल जाएंगे सामान बेचने-खरीदने के नियम, ई-कॉमर्स कंपनियां भी नहीं कर पाएंगी धोखाधड़ी..देखिए नियम

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:56 PM IST, Published Date : July 25, 2020/3:36 pm IST

नई दिल्ली। देश में 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 लागू हो गया है, इस कानून के लागू हो जाने के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनियां (E-Commerce Companies) भी इसके दायरे में आ गई हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी अब नए नियम का पालन करना अनिवार्य हो जाएगा। ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए नियम 27 जुलाई से लागू होंगे। मोदी सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।

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इस कानून को पूरे देश में 27 जुलाई से लागू किया जाएगा, इस नए कानून में अब उपभोक्ताओं को पहले के मुकाबले ज्यादा अधिकार मिलेंगे, नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के मुताबिक अब ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान बेचने और खरीदने का तरीका बदल जाएगा। नए नियम के मुताबिक, ग्राहकों के साथ ऑनलाइन शॉपिंग में धोखाधड़ी किया गया तो ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजा कस जाएगा। नए ई-कॉमर्स कानून से ग्राहकों की सहूलियत तो बढ़ाएगी साथ में कई नए अधिकार भी देगी। इस नए नियम में बेचने वाली कंपनी को यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है, नए उपभोक्ता कानून में ई-कॉमर्स कंपनियों को अब ग्राहकों के हितों का हर तरह से ख्याल रखना पड़ेगा।

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नए नियम में जुर्माना के साथ सजा के भी प्रावधान किए गए हैं, अगर कोई ग्राहक ऑर्डर बुक कर बाद में कैंसिल कर देता है तो ई-कॉमर्स कंपनियां चार्ज नहीं ले सकती हैं, साथ ही घटिया सामान डिलीवरी करने पर भी दंड का प्रावधान होगा, रिफंड, एक्सचेंज, गारंटी-वारंटी जैसे सभी जानकारी ई-कॉमर्स कंपनियों के पोर्टल पर उपलब्ध कराने होंगे। इसके साथ ही यह भी बताना होगा कि प्रोडक्ट किस देश की है और किस देश में बना है। साथ ही गलत या लुभाने वाली प्राइस और हिडन चार्ज पर भी लगाम लगाई जाएगी।

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ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए ये होंगे नए नियम—

>> अब ई-कॉमर्स कंपनियों को सामानों और सेवाओं के लिए कीमत के साथ सभी प्रकार के शुल्कों का ब्योरा देना होगा।

>> उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अपने पोर्टल पर लिखना होगा

>> प्रोडक्ट किस देश की है यह भी जानकारी देनी होगी

>> ई-कॉमर्स कंपनियां अनुचित तरीके से लाभ नहीं कमा सकती हैं

>> सेवाओं के दाम में गड़बडी और ग्राहकों के साथ भेदभाव मंजूर नहीं होगा

>> ई-कॉमर्स कंपनियों को भुगतान के तरीकों और उसकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी

>> ई-कॉमर्स कंपनियों को प्रोडक्ट की जानकारी जैसे पता, संपर्क नंबर भी अब अनिवार्य होगा

>> प्रोडक्ट की रेटिंग को लेकर पारदर्शिता और सोर्स बताना होगा

>> अगर ग्राहक प्रोडक्ट संबंधी शिकायत करना चाहता है तो ग्राहकों की शिकायत नंबर भी ई-कॉमर्स कंपनियों को वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।