मालेगांव ब्लास्ट कांड में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मिलेगी राहत, NIA की कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश | Sadhvi Pragya will not get relief in Malegaon blast case, directions for appearing in NIA court

मालेगांव ब्लास्ट कांड में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मिलेगी राहत, NIA की कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश

मालेगांव ब्लास्ट कांड में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को नहीं मिलेगी राहत, NIA की कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देश

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : June 3, 2019/8:52 am IST

भोपाल। मालेगांव ब्लास्ट कांड मामले में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मुश्किले काम होने का नाम ले रही है। फिलहाल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं मिलेगी। मुंबई की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को NIA की कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

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बता दे कि पिछले दिनों साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद NIA की विशेष अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित और सुधाकर चतुर्वेदी को पेशी से छूट दे दी थी।

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हालांकि इससे पहले भी आरोपियों के कोर्ट में मौजूद नहीं रहने पर मुंबई की स्पेशल NIA ने अदालत ने सख्त नाराजगी जताई थी। गौरतलब है कि 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में एक मस्जिद के पास हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

 
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