मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ FIR पर फिलहाल कार्रवाई न हो-सुप्रीम कोर्ट | SC restrains JK police from acting against Army major named in Shopian firing FIR

मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ FIR पर फिलहाल कार्रवाई न हो-सुप्रीम कोर्ट

मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ FIR पर फिलहाल कार्रवाई न हो-सुप्रीम कोर्ट

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : February 12, 2018/10:51 am IST

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सेना के जवानों पर पत्थरबाज़ी कर रहे लोगों पर फायरिंग के मामले में दर्ज एफआईआर पर फिलहाल कार्रवाई नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ दाखिल एफआईआर पर अगली सुनवाई तक कार्रवाई रोकने के निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल और जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। मेजर आदित्य कुमार के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर जम्मू-कश्मीर पुलिस की एफआईआर रद्द करने की मांग की है, जिसपर सुनवाई के दौरान अदालत ने ये निर्देश दिए हैं। मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य को माना कि शोपियां फायरिंग मामले पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। रोहतगी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार या राज्य पुलिस मेजर आदित्य के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती।

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर खुशी जताते हुए वकील ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ये सकारात्मक है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रार्थना पर मेजर आदित्य कुमार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दिए हैं। ये सकारात्मक है।

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जम्मू-कश्मीर के शोपियां में गनोपोरा इलाके में 27 जनवरी को सेना के काफिले पर पथराव किया गया था। पत्थरबाजी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए सेना के जवानों ने फायरिंग की, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई थी और 9 लोग घायल हो गए थे। इसी मामले में मेजर आदित्य कुमार और 10 गढ़वाल रायफल्स के जवानों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। मेजर आदित्य कुमार के पिता ने इस एफआईआर को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसपर अदालत ने अगली सुनवाई तक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं।

 

 

 

वेब डेस्क, IBC24