'लव जिहाद' कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा, कानून का अध्ययन करने यूपी जाएगा एक दल, मंत्रालय की बैठक में फैसला | Sentenced to 10 years for violating 'Love Jihad' law, a team will go to UP to study law, decision in ministry meeting

‘लव जिहाद’ कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा, कानून का अध्ययन करने यूपी जाएगा एक दल, मंत्रालय की बैठक में फैसला

'लव जिहाद' कानून का उल्लंघन करने पर 10 साल की सजा, कानून का अध्ययन करने यूपी जाएगा एक दल, मंत्रालय की बैठक में फैसला

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:07 PM IST, Published Date : November 25, 2020/8:42 am IST

भोपाल। मध्यप्रदेश में ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर आज हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। ‘लव जिहाद’ कानून का उल्लंघन करने वालों पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। ‘लव जिहाद’ कानून को लेकर मंत्रालय में चल रही बैठक खत्म हो गई है, कानून के प्रावधानों पर और अध्ययन के लिए एमपी से एक टीम उत्तरप्रदेश जाएगी।

ये भी पढ़ें:कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद जिला अदालत में कर सकते हैं सरेंडर, बढ़ाई गई सुरक्षा

यहां गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा मंत्रालय में बैठक ली है। बैठक में लव जिहाद कानून विधेयक को लेकर अहम चर्चा हुई है। गृह एवं विधि विभाग के अधिकारी बैठक में शामिल थे। बता दें कि ​उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने ‘लव जिहाद’ कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान किया है।

ये भी पढ़ें: वफादार, मददगार और रणनीतिकार…ऐसे थे कांग्रेस के ‘अ…