रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति हजरत फतेहशाह मजार व मस्जिद ट्रस्ट की लगभग 14 दुकानों का नवीन किराया अनुबंध व नवीन किराया निर्धारण कर किराएदारी से सम्बंधित विवाद के निराकरण की विशेष पहल की गई।
ये भी पढ़ें- लव मैरिज करने पर फैसला पंचों का, कहा- देना होगा 5 लाख, नवदंपति को क..
बता दें कि पिछले 14 सालों से इस वक्फ संपत्ति से संबंधित विवाद चल रहा था। जिसके निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने स्वयं पहल की और किरायेदारों से चर्चा कर विवाद के निराकरण के लिए ऑब्जर्वर दल का गठन किया।
ये भी पढ़ें- जल्द कर लें पैन कार्ड को अपडेट, लिंक नहीं कराया तो हो जाएगा एक्सपायर
आब्जर्वर दल ने विवाद के निराकरण के लिए निरंतर 4 माह से कार्रवाई की जिसका परिणाम आज छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड को मिल रहा है। इससे वक्फ संपत्ति की आय में वृद्धि हो रही है और वक्फ संपत्ति की जर्जर स्थिति में सुधार किया जायेगा। वक्फ बोर्ड द्वारा इस वक्फ संपत्ति पर मेन रोड पर स्थित दुकानों का पांच हजार रूपये और पीछे की ओर स्थित दुकानों का दो हजार रूपये प्रतिमाह की दर से नवीन किराया अनुबंध किया जा रहा है।