वाहनों के पंजीकरण पर रोक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन डाटा के साथ नहीं जोड़ने पर एक्शन | Stoppage of registration of vehicles Action on adding high security number plate not to vehicle data

वाहनों के पंजीकरण पर रोक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन डाटा के साथ नहीं जोड़ने पर एक्शन

वाहनों के पंजीकरण पर रोक, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को वाहन डाटा के साथ नहीं जोड़ने पर एक्शन

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:52 PM IST, Published Date : May 4, 2019/9:06 am IST

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सभी तरह की व्हीकल के रजिट्रेशन पर तत्काल प्रभाव से लिए रोक लगा दी है। पंजीकरण पर ये रोक नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने लगाई है। जानकारी मुताबिक केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईसी ने ये रोक लगाई है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी को ‘वाहन’ डाटा के साथ नहीं जोड़ा गया था। मंत्रालय के निर्देश मिलने के बाद एनआईसी ने वाहन पंजीकरण के लिए ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के पैन-इंडिया एप्लिकेशन ‘वाहन’ के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है।

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जानकारी के मुताबिक ‘वाहन’ डेटाबेस के साथ रजिस्ट्रेशन प्लेट के इंटीग्रेशन को लेकर 4 अप्रैल को दिल्ली में परिवहन मंत्रालय समेत कई विभागों की बैठक हुई थी। इस कदम के बाद पूरे देश में किसी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों के पास वाहनों से संबंधित अपना एक अलग सॉफ्टवेयर है। इसलिए वे नए रजिस्टडर्ड वाहनों को आरसी जारी कर सकते हैं।

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बता दें कि ट्रेफिक रुल्स के अनुसार 01 अप्रैल, 2019 से देश में चल रही सभी प्रकार के वाहनों पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्लेट में इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं और पूरे देश में एक जैसी ही नंबर प्लेट लगाई जा रहीं है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 दिसंबर को 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अधिसूचना जारी की थी। इस व्यवस्था के तहत नई गाड़ी खरीदने के बाद अब हाई-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग के आदेश पर वाहन निर्माताओं के वाहनों के साथ ही एचएसआरपी देना अनिवार्य है। वहीं स्थानीय डीलरशिप को गाड़ी बेचने से पहले यह नंबर प्लेट उस पर लगाना जरूरी होगा।

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कई फीचर से लैस है नंबर प्लेट

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कई सुरक्षा फीचर होंगे और यह एल्यूमीनियम से बनी होगी। इस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी होगी और टेंपर प्रूफ होगी। लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय होने से इसकी डुप्लीकेट कापी नहीं बनाई जा सकती है। इसमें अशोक चक्र के साथ खुद नष्ट होने वाला होलोग्राम लगा होगा।

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