छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई सख्ती, इस जिले में भी अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी | Strictness increased in Chhattisgarh In this district too, now the shops will open from 6 am to 6 pm

छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई सख्ती, इस जिले में भी अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी

छत्तीसगढ़ में बढ़ाई गई सख्ती, इस जिले में भी अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:53 PM IST, Published Date : April 7, 2021/3:13 pm IST

अंबिकापुर।  जिले में कोरोना के मद्देनजर और सख्ती बढ़ाई गई है। अब दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी।

पढ़ें- आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान, इस जिले में रविवार को

अंबिकापुर  जिले में रेस्टोरेंट, होटल सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोले जा सकेंगे।

पढ़ें- मां बम्लेश्वरी मंदिर में नहीं होगा नवरात्र पर्व का आयोजन, दर्शनार्थियों के

अंबिकापुर नगर निगम, सीतापुर नगर पंचायत के लिए आदेश जारी किया गया है। लखनपुर नगर पंचायत में भी  ये आदेश लागू रहेगा। कलेक्टर ने आदेश जारी किया है।

पढ़ें- मां बम्लेश्वरी मंदिर में नहीं होगा नवरात्र पर्व का आयोजन, दर्शनार्थियों के प्रवेश पर भी लगा प्रतिबंध

वहीं राजधानी रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण शुक्रवार 9 अप्रैल शाम 6 बजे से 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा आज शाम 4 बजे प्रेस कांफ्रेंस में 10 दिन के लॉकडाउन लागू किया गया है, लॉकडाउन के सम्बंध में कलेक्टर ने जानकारी और दिशा-निर्देश जारी किया है, शाम 4 बजे कलेक्टर कारोबारियों के साथ बैठक करके गाइड लाइन जारी की है।

ये भी पढ़ें: रायपुर में 9 से 19 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन.. देखिए कौन सी सेवाएं शुरू रहेंगी और किस पर रहेगी पाबंद…

यह लॉकडाउन पिछली बार से भी अधिक सख्त होगा। लॉकडाउन में सरकारी वाहन, एटीएम और मेडिकल इमरजेंसी को छूट रहेगी, दूध के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से दो घंटे की छूट मिलेगी। वैक्सीनेशन के लिए जाने वालों और कोविड जांच के लिए जाने वालों को छूट मिलेगी। इसके लिए मान्य परिचय पत्र साथ रखना होगा।

ये भी पढ़ें: पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का बयान, बैठक से कोरोना से निपटने का त…

इसके अलावा किराना-सब्जी दुकानें भी बंद रहेंगी, लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जाएगा, रायपुर कलेक्टर ने किया निर्देश जारी, लॉकडाउन में शराब दुकानें भी बंद रहेंगी, शासकीय, अर्धशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे, लॉकडाउन की अवधि में सभी बैंक बंद रहेंगे, फ़ैक्ट्री का संचालन मजदूरों को कैम्पस में रखकर कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें: राजधानी रायपुर में लॉकडाउन का ऐलान, शुक्रवार शाम 5 बजे से होगा लागू

सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी, पर्यटन स्थल बंद रहेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में जाने वाले छात्रों को छूट रहेगी, अस्पताल खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे लेकिन सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और मीडिया कर्मियों शासकीय सेवा में लगे वाहनों को ​ही पेट्रोल मिलेगा।