बिलासपुर। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर पद के लिए 2019 में आयोजित व्यापम भर्ती परीक्षा की जांच कराने के आदेश दिए हैं। व्यापम ने आठ प्रश्नों को गलत बताते हुए उनको डिलीट कर मेरिट सूची जारी किया था। आठ प्रश्नों को डिलीट करने से नाराज छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
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छात्रों के मुताबिक सभी आठ प्रश्न सही थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक विशेषज्ञ टीम गठित कर डिलीट किए गए प्रश्नों की वैधता की जांच करें।
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हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर प्रश्न सही हैं तो उनके अंक शामिल किए जाएं और फिर से नई मेरिट लिस्ट बनाई जाए। इस मसले में याचिकाकर्ता ने कहा था कि व्यापम द्वारा आठ प्रश्नों को डिलीट करने की वजह से योग्य अभ्यर्थी मेरिट सूची से बाहर हो गए हैं और इन प्रश्नों का सही उत्तर लेने से योग्य अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा।
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दर्दनाक सड़क हादसा
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