अजब प्रेम की गजब कहानी, गली के कुत्तों से ऐसा प्रेम कि हाईकोर्ट पहुंचा ये परिवार | such love from the dogs of the street that reached the High Court.

अजब प्रेम की गजब कहानी, गली के कुत्तों से ऐसा प्रेम कि हाईकोर्ट पहुंचा ये परिवार

अजब प्रेम की गजब कहानी, गली के कुत्तों से ऐसा प्रेम कि हाईकोर्ट पहुंचा ये परिवार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:40 PM IST, Published Date : July 6, 2019/7:08 am IST

रतलाम। रतलाम में जीव प्रेम की बड़ी मिसाल देखने को मिली है। जहां एक परिवार को गली के कुत्तों से इतना लगाव हो गया कि मोहल्ले से कुत्तों को हटाने को लेकर परिवार न सिर्फ प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो गया, बल्कि प्रशासन के खिलाफ रतलाम न्यायालय से न्याय नहीं मिलने पर इंदौर हाईकोर्ट तक पहुंच गया। यह मामला हाईकोर्ट में अभी लंबित है, लेकिन अजब प्रेम की गजब कहानी जो सामने आई है वह हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या गली के कुत्तों से इतना लगाव हो सकता है?

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दरअसल, रतलाम के देवरा देवनारायण कॉलोनी निवासी रिटायर्ड ईश्वरलाल गुप्ता और आशा गुप्ता अपने जीवन के इस पड़ाव में जीव प्रेम से प्रेरित होकर उनकी सेवा कर रहे हैं। ईश्वरलाल गुप्ता और पत्नी आशा गुप्ता दोनो रिटायर्ड हैं। इस बुजुर्ग दंपत्ति को जानवरों से काफी लगाव है और उन्हो खिलाने-पिलाने से लेकर इलाज तक कराते हैं।

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दोनो दंपत्ति गली के कुत्तों की पीढ़ी दर पीढ़ी 15 साल से देखभाल कर रहे हैं। ना सिर्फ खाना बल्कि उनके उचित उपचार के लिए रतलाम के अलावा महू तक जाते हैं। इतना ही नहीं गुप्ता परिवार के पास पहले मर चुके कुत्तों की तस्वीरें भी हैं, जिन्हें गुप्ता परिवार ने अपने पास संभाल कर रखा है और इन तस्वीरों को देख परिवार की आंखे भी भर आती हैं, क्योंकि इन कुत्तों से इस परिवार को ऐसा लगाव हो गया कि अब ये इस परिवार के सदस्य बन गए हैं। गुप्ता दंपत्ति ने इन कुत्तों के रहने खाने व इनके लिए साफ-सफाई की भी व्यवस्था की हुई है।

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तीन साल पहले लोगों की शिकायत पर एसडीएम ने नगर निगम से जांच करवाई और एसडीएम ने इन कुत्तों को हटाने का नोटिस गुप्ता परिवार को दे दिया, जिसके बाद ईश्वरलाल और आशा गुप्ता ने रतलाम न्यायालय में कुत्तों को अपने पास रखने की गुहार लगाई, लेकिन रतलाम न्यायलय ने भी गुप्ता परिवार की अपील नामंजूर कर दी। रतलाम के जीव प्रेमी दंपत्ति ने हार नहीं मानी और कुत्तों के लिए गुप्ता परिवार ने अब इंदौर उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है।

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