खुशखबरी: बेटी के नाम निवेश कर मिलेंगे 73 लाख रुपये, जानिए सरकार की ये योजना, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन ​ | Sukanya scheme , sukanya yojana online application form: 73 lakh rupees to be invested in daughter's name

खुशखबरी: बेटी के नाम निवेश कर मिलेंगे 73 लाख रुपये, जानिए सरकार की ये योजना, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन ​

खुशखबरी: बेटी के नाम निवेश कर मिलेंगे 73 लाख रुपये, जानिए सरकार की ये योजना, जारी हुआ नया नोटिफिकेशन ​

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:48 PM IST, Published Date : December 21, 2019/7:23 am IST

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने आम नागरिकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। बेटियों की शिक्षा से लेकर उनके जीवन को सफल बनाने के लिए सुकन्या योजन की शुरूआत की है। माता-पिता बेटी के नाम निवेश कर एक निश्चित समय के बाद 73 लाख रुपए मिलते हैं।

दरअसल स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत सरकार ने सुकन्या समृद्धि नाम की एक खास योजना की शुरुआत की थी, जिसमें रिटर्न तो मिलता ही है, साथ ही उस पर सरकार किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाती है। अब केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर 12 दिसंबर 2019 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है।

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इस स्कीम में बेटी के नाम पर 15 साल तक अधिकतम 1.50 लाख रुपये सालाना का निवेश करना होगा। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपये है। इस योजना से आपको काफी फायदा होगा। यह राशि बेटी की पढ़ाई या शादी में लाभकारी रहेगी।

अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अकाउंट खोल सकते हैं। निवेश पर इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

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सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप एक लड़की के नाम से एक ही खाता खोल सकते हैं। जिन घरों में दो बेटियां हैं या जुड़वा बच्चे हैं, उनके माता-पिता ज्यादा से ज्यादा तीन खाते खोल सकते हैं। बेटी के 18 साल की उम्र होने पर अकाउंट में जमा 50 फीसदी राशि को आप निकाल सकते हैं। इस निकासी पर भी आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा।

सुकन्या स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको जिन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, वे हैं-
बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
माता-पिता या अभिवावक का पते का प्रमाण (बिजली व फोन का बिल, आधार, एलआईसी पॉलिसी, गैस बिल)
माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट)

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खाते में रकम कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट से भी जमा कराई जा सकती है, जिसे बैंक स्वीकार करता हो।
इसके लिए रकम जमा करने वाले का नाम और एकाउंट होल्डर का नाम लिखना जरूरी है।
रकम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के जरिए भी डाली जा सकती है।
इसके लिए संबंधित पोस्ट ऑफिस या बैंक में कोर बैंकिंग सिस्टम होना चाहिए।
अगर खाते में रकम चेक या ड्राफ्ट से चुकाई गयी तो रकम खाते में क्लियर होने के बाद उस पर ब्याज दिया जायेगा।
ई-ट्रांसफर के मामले में डिपॉजिट के दिन से यह गणना की जाएगी।

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