BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक! सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश जारी | Supreme court bans registration of BS4 vehicles in India

BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक! सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश जारी

BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक! सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश जारी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:27 PM IST, Published Date : August 1, 2020/12:18 pm IST

नई दिल्ली: कोरोना संक्रमण के चलते कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है। कई देशों में व्यापार लगभग चौपट हो चुके हैं। ऐसा ही कुछ हाल ऑटोमोबाइल सेक्टर का भी है। लेकिन इसी बीच सप्रीम कोर्ट ने बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आगामी आदेश तक बीएस4 वाहनों का रजिष्ट्रेशन न किया जाए। मामले में अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने को लेकर याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा है कि हम ऐसे वाहनों के वापस लेने के आदेश को पारित नहीं कर सकते हैं। पीठ ने कहा कि, वाहन निर्माता कंपनियों को पहले से ही नए उत्सर्जन मानक की समय सीमा के बारे में जानकारी थी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें पुराने मानक वाले वाहनों को वापस लेना चाहिए था।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन की मांग और मौजूदा बीएस4 वाहनों के स्टॉक को देखते हुए लॉकडाउन के बाद 10 दिन का सयम दिया था। इस दौरान देशभर के डिलरों ने धड़ल्ले से बीएस4 वाहन बेचे। अब सुप्रीम कोर्ट ने डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे। पीठ ने कहा है कि वो लॉकडाउन के दौरान बेचे गए बीएस4 वाहनों के पंजीकरण की जांच करना चाहती है।

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