सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए, 18 साल से कम उम्र या नाबालिग पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने को रेप की श्रेणी में डाल दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नाबालिग पत्नी अपने साथ हुई इस तरह की घटना की शिकायत एक साल में करती है तो इसे रेप माना जा सकता है। साथ ही कोर्ट ने शारीरिक संबंधों के लिए उम्र 18 साल से कम करने को असंवैधानिक बतया है। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद को अंसवैधानिक बताया। अब पति द्वारा 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने को रेप माना जाएगा। कोर्ट ने कहा ऐसे मामले में एक साल के अंदर शिकायत दर्ज करने पर रेप का मामला दर्ज किया जा सकता है।
नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध ‘मैरिटल रेप’ की श्रेणी में नहीं था, जानिए पूरा मामला
दरअसल, आईपीसी375(2) कानून का यह अपवाद कहता है कि 15 से 18 साल की पत्नी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नही माना जाएगा। वहीं बाल विवाह कानून के अनुसार शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी जरूरी है। देश में बाल विवाह भारी संख्या में हो रहे हैं। ऐसे में राज्यों पर इन्हें रोकने की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने इस मामले को पीओसीएसओ के साथ जोड़ा है।
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