रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीकेएस अस्पताल मामले में आरोपी डॉ पुनीत गुप्ता को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम ज़मानत पर मुहर न लगाते हुए उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पुलिस ने डॉ गुप्ता पर आरोप लगाया है कि वे पूछताछ में सहयोग नही कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी।
बता दें कि डीकेएस अस्पताल में घोटाले के आरोपी डॉ गुप्ता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है। इसके खिलाफ रायपुर पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। पुलिस का कहना है कि उसके पास डॉ. पुनीत गुप्ता के खिलाफ गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 70 करोड़ रुपये ऋण लेने के साथ-साथ खरीदी में धांधली के साथ भर्ती में गड़बड़ी का मामला शामिल है। एक महिला तकनीकी कर्मचारी का वेतन मुख्य सचिव के बराबर कर दिया गया था। इसमें डॉ. गुप्ता की भूमिका के पूरे साक्ष्य हैं।
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गौरतलब है कि पुलिस ने डॉ पुनीत गुप्ता को मामले में पूछताछ के लिए 4 बार नोटिस जारी की थी लेकिन वे नहीं आए लेकिन जब पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की तो वे पहुंच गए। उनसे एसआईटी ने गोलबाजार थाने में तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की, लेकिन किसी भी सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वे कहते रहे कि फाइल देखकर ही कुछ कह पाएंगे।