पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रात 10 बजे के बाद पटाखे फूटे तो अफसर होंगे जिम्मेदार | Supreme Court On Firecrackers :

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रात 10 बजे के बाद पटाखे फूटे तो अफसर होंगे जिम्मेदार

पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, रात 10 बजे के बाद पटाखे फूटे तो अफसर होंगे जिम्मेदार

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:31 PM IST, Published Date : October 23, 2018/7:04 am IST

नई दिल्ली।दीपावली पर फूटने वाले पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ लाइसेंस धारी दुकानदार ही  पटाखे बेच सकते हैं। इसके आलावा कोई भी व्यक्ति बिक्री करता है तो दोषी होगा साथ ही  ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। इस निर्देश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन पटाखे बेचना कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। 

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साथ ही कोर्ट ने कम एमिशन वाले पटाखों को ही बेचने की इजाजत दी है। बिक्री निर्देश में कोर्ट ने कहा है कि  पटाखों की बिक्री से जुड़े ये निर्देश सभी त्योहारों  के साथ ही साथ शादियों पर भी लागू होंगे।और इसका कड़ाई से पालन जरुरी है। इसके साथ ही  दीवाली पर फूटने वाले पटाखे के सम्बन्ध में भी खास नियम दिए है जिसके तहत  रात  8 बजे से 10 बजे के बीच ही पटाखे  चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने  यह साफ किया है कि समय सीमा पूरे देश पर लागू होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, इस आदेश पर अमल करने के लिए उस क्षेत्र  का इंस्पेक्टर जवाबदेह होगा, और अगर आदेश का पालन नहीं हुआ, तो इंस्पेक्टर को निजी तौर पर कोर्ट की अवमानना का दोषी माना जाएगा।

वेब डेस्क IBC24

 
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