नई दिल्ली ।सुप्रीम कोर्ट ने आज एक आदेश के तहत क्लैट प्रबंधन को ये निर्देश दिया है कि वो 400 छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 13 मई को आयोजित हुई कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से जो स्टूडेंड परीक्षा देने में असमर्थ हुए हैं उन्हें अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाये, साथ ही 16 जून तक मैरिट लिस्ट भी जारी कर दिया जाये।
Supreme Court asks National University of Advance Legal Studies to make a fresh and revised merit list of Common Law Admission Test aspirants who appeared for the examination. pic.twitter.com/UEnxejbSxR
— ANI (@ANI) June 13, 2018
उल्लेखनीय है कि सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट 2018 की पुन: परीक्षा का आदेश देने या देश के 19 प्रतिष्ठित नेशनल लॉ कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसिलिंग प्रक्रिया रोकने का आदेश देने से इंकार कर दिया था। यह परीक्षा 13 मई को हई थी और इसमें तकनीकी खामियों का आरोप लगाते हुए शिकायतें की गई थीं।आपको बता दें की देश के 19 नेशनल लॉ कॉलेजों में कानून की पढ़ाई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 258 केन्द्रों पर आयोजित क्लैट 2018 प्रवेश परीक्षा में 54450 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। ये परीक्षा ऑन लाइन आयोजित की गयी थी। जिसमे परीक्षा केंद्र की ही बहुत सी गड़बड़ियां सामने आई थी।
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इस विषय में जस्टिस यू ललित और दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज द्वारा गठित शिकायत समाधान समिति को 15 जून तक इन शिकायतों पर गौर करने का आदेश दिया है।
वेब डेस्क IBC24