सुरेंद्र कोली को 9 मामलो में एक साथ फांसी की सजा | Surinder Koli is hanged in 9 cases together

सुरेंद्र कोली को 9 मामलो में एक साथ फांसी की सजा

सुरेंद्र कोली को 9 मामलो में एक साथ फांसी की सजा

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:12 PM IST, Published Date : December 8, 2017/8:46 am IST

बहुचर्चित निठारी कांड के नौवें केस में आज  सीबीआई की विशेष अदालत ने अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर को फांसी की सजा सुनाई है ये देश का पहला मामला होगा जिसमे 9 मामलो के लिए एक साथ फांसी दी गयी है. ‌इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी की अदालत ने बृहस्पत‌िवार  से इस पर सजा सुना दी थी लेकिन सजा पर बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज 1 बजे के बाद दोनों को फांसी की सजा सुना दी।

 

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि अदालत में निठारी कांड के नौवें मामले में (19 वर्षीय युवती की हत्या) में अभियुक्त सुरेंद्र कोली और कोठी डी-5 नोएडा सेक्टर 31 के मालिक मोनिंदर सिंह पंधेर के मामले में फैसला सुनाया।सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, रेप, और साक्ष्य मिटाने के लिए दोषी करार दिया गया। वहीं, पंधेर को हत्या, रेप में शामिल होने, सबूत मिटाने में सह अभियुक्त करार दिया गया.है और साथ ही दोनों को डासना जेल भेज दिया गया। 

क्या था मामला 

वेस्ट बंगाल की  19 वर्षीय युवती अपने मामा के साथ निठारी में रहकर घरों में मेड का काम करती थी। 12 अक्तूबर 2006 को नोएडा सेक्टर 20 थाने में उसके मामा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि भांजी काम से घर नहीं लौटी।30 दिसंबर 2006 को रिपोर्ट दर्ज हुई। निठारी की डी-5 कोठी में खुदाई के दौरान युवती के कपड़े व चप्पल व बरामद किये गए थे।

डीएनए रिपोर्ट्स से जब पक्का हो गया की ये युवती की ही लाश है तब।  सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.दो जुलाई 2007 को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे में कुल 346 दिन कार्रवाई चली। सीबीआई ने 38 गवाह पेश किए जबकि बचाव पक्ष ने महज एक गवाह मोनिंदर सिंह पंधेर की कंपनी में प्रबंधक विशाल वर्मा को पेश किया।